15 मार्च
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस : 2021
15 March
World Consumer Rights Day: 2021
थीम : "द सस्टेनेबल कंज्यूमर"
उद्देश्य : उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए बाजार में उनके शोषण को रोक उन्हें सम्मान देने के लिए विश्व भर में 15 मार्च के दिन यह दिवस मनाया जाता है।
शुरुआत :-
•15 मार्च 1962 - उपभोक्ता अधिकारों को संबोधित करने वाले प्रथम विश्व नेता तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने चार मूल उपभोक्ता अधिकारों (सूचना का अधिकार, सुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार व सुरक्षा का अधिकार) के संबंध में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था जिसे बाद में “उपभोक्ता बिल ऑफ राइट्स” कहा गया।
•वर्ष 1983 : इसके बाद उपभोक्ता आंदोलन ने सर्वप्रथम 15 मार्च की तारीख को चिह्नित किया और विश्व भर के उपभोक्ताओं हेतु वैश्विक व सार्वजनिक रूप से इस दिवस को मनाया।
संशोधन :-
9 अप्रैल 1985 को संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए सामान्य दिशा निर्देशों को मंजूरी देते हुए उपभोक्ता अधिकारों का विस्तार किया और चार नए अधिकार शामिल किए :-
•मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि का अधिकार
•निवारण का अधिकार
•उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, तथा
•स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार।
(ध्यान दें कि भारत में ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है।)
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